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186762.78

Area Covered with Soil and Moisture conservation activities (in ha.)

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92031.84

Area brought under Plantation (Horticulture and Afforestation) (in ha.) )

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56296

Water Harvesting Structure newly created and rejuvenated (in no.)

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132528.10

Additional Area brought under Protective Irrigation (in ha.)

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14842196

Employment Generated (in mandays)

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1152315

Farmers Benefitted (in No.)

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420661.2375

Area of Degraded Land covered and Rainfed area developed (in ha.)

  • isNew कृपया सभी उपयोगकर्ताओं का ध्यान रखें: अक्टूबर 2024 के लिए भौतिक उपलब्धि विवरण (भौतिक योजना और उपलब्धि मेनू के अंतर्गत) और अतिरिक्त परिणाम पैरामीटर विवरण (परियोजना कार्यान्वयन मेनू के अंतर्गत प्रगति के अंतर्गत) को 10-11-2024 तक पूरा करें।
  • isNew कृपया सभी उपयोगकर्ताओं पर ध्यान दें: अक्टूबर माह "वित्तीय वर्ष 2024-25" के लिए "आधारभूत प्लॉट वार विवरण की माहवार अद्यतन स्थिति" को 10-11-2024 तक पूरा करें, उसके बाद "प्लॉट-वार विवरण का अद्यतन" प्रविष्टियां बंद कर दी जाएंगी इस महीने की।
  • कृपया सभी पीआईए पर ध्यान दें: 2022-2023 के लिए ओओएमएफ अतिरिक्त उपलब्धि विवरण 17 जून 2024 तक पूरा करें, उसके बाद वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए प्रविष्टि बंद कर दी जाएगी।
  • कृपया सभी पीआईए पर ध्यान दें: पीआईए अब एनआरएम कार्यों की अभिसरण स्थिति को अद्यतन करने के लिए अपने एसएलएनए से संपर्क कर सकते हैं
  • कृपया सभी पीआईए पर ध्यान दें: कृपया ईपीए, आजीविका और उत्पादन कार्य विवरण से संबंधित एनआरएम कार्य-आईडी की जानकारी जोड़ें (प्रोजेक्ट कार्यान्वयन मेनू के दौरान प्रगति के अंतर्गत)
  • कृपया सभी पीआईए पर ध्यान दें: कृपया कार्य अभिसरण विवरण 16-05-2024 तक भरें।
  • कृपया सभी राज्य ध्यान दें: 22.01.2024: सभी राज्यों को सलाह दी जाती है कि यदि किसी विशेष प्रकार की गतिविधि (जैसे वृक्षारोपण / जल संचयन संरचना / मिट्टी और नमी वार्तालाप इत्यादि) को डीपीआर के अनुसार ईपीए / आजीविका / उत्पादन प्रणाली के रूप में लिया गया है , तो ऐसी गतिविधि को ईपीए/आजीविका/उत्पादन प्रणाली के तहत एमआईएस में दर्ज किया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो (संख्या/लाभार्थी आदि) के साथ-साथ संख्या को प्रतिबिंबित करने के लिए भौतिक उपलब्धि मॉड्यूल (क्षेत्र/संख्या आदि) में भी दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसी गतिविधियों के तहत उपलब्धि के रूप में।
  • सभी उपयोगकर्ता कृपया ध्यान दें: कृपया ईपीए/आजीविका/उत्पादन प्रणाली की प्रमुख-वार कार्य-आईडी स्थिति प्रस्तुत करें।
  • कृपया सभी राज्यों पर ध्यान दें: डब्ल्यूसीडीसी और पीआईए उपयोगकर्ता, उत्पादन प्रणाली और आजीविका गतिविधियों के लिए बनाए गए सभी कार्य जो डीपीआर में शामिल हैं, उन्हें परियोजनाओं के डीपीआर में उपलब्ध गतिविधियों के तहत बनाया जाना चाहिए।
  • कृपया सभी उपयोगकर्ताओं पर ध्यान दें: भूमि पहचान दाखिल करना अनिवार्य है।
  • कृपया सभी उपयोगकर्ताओं पर ध्यान दें: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपना जोड़ें त्रैमासिक लक्ष्य डेटा (Q1 और Q2) 15-10-2023 तक पूरा करें।
  • कृपया सभी उपयोगकर्ताओं पर ध्यान दें: यदि आपको पूर्ण भौतिक कार्य योजना/लक्ष्य (डीपीआर के अनुसार) में कोई अपडेट करने की आवश्यकता है, तो कृपया अपने एसएलएनए से संपर्क करें।
  • कृपया सभी उपयोगकर्ताओं पर ध्यान दें: यदि आपने पूर्ण भौतिक योजना के लिए कोई शीर्ष या गतिविधि मिस कर दी है, तो कृपया शीर्ष या गतिविधि जोड़ने के लिए अपने एसएलएनए से संपर्क करें।
  • कृपया सभी पीआईए उपयोगक ध्यान दें: बेस लाइन सर्वेक्षण से "बेसलाइन सर्वेक्षण के समय सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र का विवरण" जोड़ा गया है, कृपया उन पर काम करना शुरू करें।
  • कृपया सभी पीआईए उपयोगकर्ता ध्यान दें: कृपया "परिणाम के अतिरिक्त मापदंडों का विवरण जोड़ें" फॉर्म को "क्षरित भूमि कवर / वर्षा आधारित विकसित क्षेत्र (हेक्टेयर में)" दर्ज करते हुए अपडेट करें।
  • कृपया सभी उपयोगकर्ताओं के लिए ध्यान दें: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि परियोजना कार्यान्वयन के दौरान मेनू प्रगति के तहत उपलब्ध भूखंडवार विवरण का विकल्प केवल परियोजना कार्यान्वयन के दौरान भूखंडवार विवरण में परिवर्तन प्रस्तुत करने के लिए है। यह बेसलाइन प्लॉट डेटा के सुधार के लिए अभिप्रेत नहीं है।
  • सभी एसएलएनए उपयोगकर्ता कृपया ध्यान दें: 15 मई 2023 तक कृपया अपने एसएलएनए स्टेट प्रोफाइल को अपडेट करें।
  • कृपया सभी पीआईए उपयोगकर्ताओं पर ध्यान दें: अपनी सभी पीएफएमएस लेनदेन रिपोर्ट पीएफ-3 की पुष्टि करें, यदि कोई विसंगति है तो हमें support-wdcpmksy@nic.in पर भेजें
सफलता की कहानियां / सर्वोत्तम अभ्यास

बिहार में भूमि संरक्षण योजनाओं से बदली किसानों की तकदीर

पीएमकेएसवाई 2.0 का वाटरशेड विकास घटक

विभाग 2009-10 से एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) 'एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम' (आईडब्ल्यूएमपी) लागू कर रहा है, जिसे 2015-16 में पीएमकेएसवाई (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक के रूप में समामेलित किया गया था। WDC-PMKSY की निरंतरता को भारत सरकार द्वारा 15.12.2021 को 'WDC-PMKSY 2.0' के रूप में 2021-2026 की परियोजना अवधि के लिए 49.50 लाख हेक्टेयर के भौतिक लक्ष्य और रुपये के सांकेतिक केंद्रीय वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमति दी गई है। 8,134 करोड़।परियोजनाओं की इकाई लागत को मैदानी क्षेत्रों के लिए 12,000 रुपये/हेक्टेयर से बढ़ाकर 22,000/हेक्टेयर और कठिन क्षेत्रों और एलडब्ल्यूई क्षेत्रों के लिए 15,000/हेक्टेयर से 28,000 रुपये/हेक्टेयर तक संशोधित किया गया है। परियोजनाओं की बेहतर योजना के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जीआईएस और रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करने के लिए कहा गया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य क्षेत्रों से गतिविधियों को मैप करने का भी सुझाव दिया गया है, जिन्हें संतृप्ति मोड में बेहतर अभिसरण के लिए परियोजना क्षेत्रों के भीतर लिया जा सकता है।परियोजना की अवधि मौजूदा 4-7 वर्ष से घटाकर 3-5 वर्ष कर दी गई है। नीति आयोग की सिफारिशों पर स्प्रिंगशेड के कायाकल्प को स्वीकृत लागत के भीतर डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 में एक नई गतिविधि के रूप में शामिल किया गया है। अब तक डीओएलआर ने डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत भूमि के पूरे भौतिक लक्ष्य को कवर करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को परियोजनाओं को मंजूरी दी है और केंद्रीय अनुदान जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।   और पढ़ें

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